Friday, March 20, 2009

सम्पूर्ण जिले में धारा १४४ के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

पाली २० मार्च। लोक सभा आम चुनाव शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डा0 पृथ्वीराज ने सम्पूर्ण जिले में धारा १४४ के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं जो आज शुकzवार अद्र्ध रात्रिा से लेकर चुनाव कार्यकzम समाप्ती तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के अन्दर विस्फोटक, पदार्थ, रिवाल्वर पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन, गन्डासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खोखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख इत्यादि घातक हथियार एवं लाठी इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नही घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद~भावना को ठेस पहुचाने वाले नारे न ही लगायेगा न ही भाषण, उद~बोधन देगा, न ही ऐसे पम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामगzी छपवायेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा न ही ओडियो विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य किसी व्यक्ति को सेवन करवायेगा। निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग के लिये मंदिरा लेकर आवागमन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा व सार्वजनिक मिटिंग नही करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय डयूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हैं इन पर लागू नही होगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 18 मई तक प्रभावी रहेगा।