देसूरी,21 मार्च। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र खरे ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम अधिनियम के तहत लागू किया गया हैं और इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत जरूरतमंद को एक वर्ष में सौ दिन तक रोजगार पाने का कानूनी हक हैं।
खरे चौधरा माता ढ़ाणी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में एकत्र नरेगा श्रमिकों व ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम में श्रमिकों के कानूनी हकों की जानकारी दे रहे थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कार्यक्रम अधिकारी के.आर.लोहिया ने कार्यस्थलों पर मिलने वाली सुविधाओं,मजदूरी दरों,अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सहायक लोक अभियोजक किशोरकुमार शर्मा,अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा,अमित श्रीमाली,नरेगा तकनिकी सहायक रामपाल,ग्राम रोजगार सहायक सुश्री नर्बदा ने महिला अत्याचार,घरेलु हिंसा,फौजदारी मामलों में कानूनी अधिकारों के बारे जानकारी दी।