पाली 19 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डा0 पृथ्वीराज नें आगामी लोकसभा आम चुनाव केा मध्यनजर रखते हुये आम्र्स एक्ट 1959 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पाली जिले के अन्तर्गत समस्त शस्त्रअनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र तुरन्त प्रभाव से निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिये है। इस सम्बन्ध में एक आदेश जारी कर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी लोक सभा आम चुनाव में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने, सभी वर्गो के मतदाताओं द्वारा भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने, हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं विभिन्न वर्गो समुदायों तथा राजनैतिक दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच तनाव एवं टकराव को टालने के लिये जिले के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित थानों में जमा करवाकर शस्त्र की रसीद प्राप्त कर लें।
यह आदेश बैक सुरक्षा कर्मियो, सीमा सुरक्षा बल सैनिक, अद्र्घसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होम गार्डस तथा उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो कि कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है। उक्त आदेश की पालना जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा नही की जायेगी उनके विरूद्घ आम्र्सएक्ट 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 20 मई तक प्रभावशील रहेगा।